PM SVANidhi Yojna Kya Kai? | पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
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PM SVANidhi Yojna Kya Kai? | पीएम स्वनिधियोजना क्या है? 2026

PM SVANidhi Yojna Kya Kai? | पीएम स्वनिधि योजना क्या है? 2026

PM SVANidhi Yojna Kya Kai? | पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

PM SVANidhi Yojna भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो-क्रेडिट योजना है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें सहयोग (हैंडहोल्डिंग सपोर्ट) प्रदान करना है।

इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 का बिना किसी गारंटी (कोलेटरल-फ्री) कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। इसके बाद समय पर भुगतान करने पर ₹20,000 और ₹50,000 तक के अगले ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जिन पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

PM SVANidhi Yojna का एक अहम लक्ष्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंडर्स को हर महीने ₹100 तक का कैशबैक भी दिया जाता है।

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PM SVANidhi Yojana 2026 क्या है?

PM SVANidhi Yojna का मुख्य उद्देश्य फल विक्रेता, सब्जी बेचने वाले और अन्य दैनिक आय पर निर्भर स्ट्रीट वेंडर्स को पैसे कमाने में मदद करना है। यह योजना छोटे व्यापारियों को अल्पकालिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे वे अपने व्यवसाय को किसी भी तरह से प्रभावित होने पर फिर से शुरू कर सकें।

20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले इस योजना की घोषणा की थी।

PM SVANidhi Yojna का उद्देश्य (Aim)

PM SVANidhi Yojna का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करना है। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये लोग शहरवासियों को कम कीमत पर घर के पास ही रोज़मर्रा की जरूरतों का सामान और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

देश के अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें वेंडर हॉकर्स ठेलेवाले रेहड़ीवाले ठेलीफड़वाले आदि नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा बेचे जाने वाले सामानों में सब्जियां फल रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, जूते चप्पल, हस्तशिल्प उत्पाद, किताबें और स्टेशनरी आदि शामिल हैं।

इसके अलावा ये कई तरह की सेवाएं भी देते हैं। जैसे नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, कपड़े धोने (लॉन्ड्री) की सेवाएं आदि। PM SVANidhi योजना इन सभी मेहनतकश लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

PM SVANidhi Yojna का लाभ (Benefits)

1. स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक की धनराशि दी जाती है।ताकि वे अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और उसे आगे बढ़ाएं।

2. यह लोन केवल 7% की कम ब्याज दर पर दिया जाता है। जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है।

3. लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी (Collateral) की जरूरत नहीं होती। जिससे अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

4. यह योजना पूरी तरह किफायती है क्योंकि आवेदन करने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाता।

5. लोन स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित है। जैसे कच्चा माल खरीदना, दुकान या ठेले का किराया देना या जरूरी उपकरण खरीदना।

6. स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से आर्थिक स्थिरता मिलती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।

7. स्ट्रीट वेंडर्स को किस्तों में भुगतान करने के लिए एक वर्ष का समय मिलता है।

8. यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देती है और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक है।

9. यह योजना विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से उबरने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

10. यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, इसलिए सभी स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का ऑनलाइन आवेदन 2026

PM SVANidhi Yojna का पात्रता (Eligibility)

1. वे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा जारी किया गया वेंडिंग प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) या पहचान पत्र (Identity Card) रखते हैं।

2. वे स्ट्रीट वेंडर्स, जिनकी पहचान सर्वे में हो चुकी है। लेकिन उन्हें अभी तक वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

3. वे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ULB द्वारा किए गए पहचान सर्वे में शामिल नहीं हो पाए हैं। या सर्वे पूरा होने के बाद वेंडिंग करने लगे हैं और जिनके पास ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा जारी किया गया सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation- LoR) है।

4. ULB/TVC द्वारा जारी किया गया सिफारिश पत्र (LoR) वाले वेंडर्स, जो आसपास के शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग करते हैं। और ULB की भौगोलिक सीमा के भीतर वेंडिंग करते हैं।



Check Eligibility

पीएम स्वनिधि योजना आवेदन प्रक्रिया | PM SVANidhi Yojna Application Process

https://youtu.be/9XGSsskyVrA?si=p6NtfFyCZg-BZypl

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

स्टेप 1 – पहले सरकारी वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं होमपेज पर Log In बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 2 – अब अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। इसके बाद Request OTP पर क्लिक करें।

स्टेप 3 – सफलतापूर्वक लॉग इन होने के बाद उपलब्ध विकल्पों में से अपनी सही Vendor Category चुनें। फिर अपना Survey Reference Number (SRN) दर्ज करें जो अनिवार्य है।

स्टेप 4 – इन बुनियादी जानकारियों को भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पूरा करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अंत में आवेदन सबमिट कर दें।

नोट
यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी या आवेदन की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझनी हो तो यूज़र मैनुअल देखें।
किसी भी सवाल या सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800111979 पर सोमवार से शनिवार (राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)

1. योजना के तहत लोन आवेदन फॉर्म (LAF) भरने के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों को पहले अच्छी तरह समझ लें।

2. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जरूरी जानकारी और कागजात तैयार रखें।

3. यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक हो।

4. ऑनलाइन आवेदन के दौरान e-KYC / आधार सत्यापन के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

5. जरूरत पड़ने पर इससे आपको ULB (नगर निकाय) से सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation) प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

6. साथ ही भविष्य में सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी यह सहायक होगा।

7. योजना के नियमों के अनुसार अपनी पात्रता की स्थिति जांच लें।

8. स्ट्रीट वेंडर चार श्रेणियों में आते हैं – आप किस श्रेणी में आते हैं यह जानें।

9. अपनी श्रेणी के अनुसार जिन दस्तावेज़ों और जानकारियों की जरूरत है, उन्हें पहले से तैयार रखें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

पहले लोन के लिए:
श्रेणी A और B के वेंडर्स के लिए:
• वेंडिंग प्रमाण पत्र (Certificate of Vending)
• पहचान पत्र (Identity Card)

श्रेणी C और D के वेंडर्स के लिए:
• सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation)

CoV / ID / LoR के अतिरिक्त आवश्यक KYC दस्तावेज़:
• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)
• ड्राइविंग लाइसेंस
• मनरेगा कार्ड (MNREGA Card)
• पैन कार्ड

सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
• बैंक खाता विवरण / पासबुक की प्रति
• सदस्यता कार्ड की फोटो कॉपी / सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
• वेंडर विक्रेता होने की पुष्टि करने हेतु कोई अन्य सहायक दस्तावेज
• ULB (नगर निकाय) को दिया गया अनुरोध पत्र
दूसरे लोन के लिए:
• ऋण समाप्ति से संबंधित दस्तावेज़ (Loan Closure Document)

Disclaimer:

यह लेख PM SVANidhi योजना से संबंधित जानकारी केवल पाठकों की सामान्य समझ और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियां विभिन्न सरकारी स्रोतों, सार्वजनिक सूचनाओं और आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि योजना के नियम, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेज़ों में समय-समय पर सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट (pmsvanidhi.mohua.gov.in) या अपने नजदीकी ULB/नगर निकाय से नवीनतम और सटीक जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, आवेदन अस्वीकृति, देरी या नुकसान के लिए लेखक/वेबसाइट किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी वित्तीय या आधिकारिक प्रक्रिया से पहले स्वयं सत्यापन जरूर करें।

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