Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
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Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

परिचय: Aadhaar को PAN से लिंकिंग का वर्तमान महत्व

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA का पालन करने के लिए अब ज़्यादातर भारतीय निवासियों को अपने आधार और पैन को लिंक करना ज़रूरी है। जिन लोगों का पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID (AEID) का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उनके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने बिना लेट फीस के 31 दिसंबर, 2025 की एक ज़रूरी डेडलाइन तय की है।

Table of Contents



ज़रूरी बातें

⦁ ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए, आधार को पैन से लिंक करना ज़रूरी है; अगर यह 31 दिसंबर, 2025 तक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 को इनएक्टिव हो सकता है।
TDS/TCS रेट बढ़ाने के अलावा, एक इनएक्टिव पैन इनकम टैक्स फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग KYC, इन्वेस्टमेंट और लोन में भी रुकावट डाल सकता है।

⦁ आधार-पैन लिंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन, आमतौर पर कुछ ही मिनटों में इनकम टैक्स पोर्टल SMS या ऑनलाइन स्टेटस चेक करके पूरी की जा सकती है।

⦁ देर से लिंक करने के लिए INR 1000 की पेनल्टी देने के बाद, पैन को कुछ वर्किंग दिनों से लेकर एक महीने में रिन्यू किया जा सकता है।

⦁ रिजेक्शन से बचने के लिए नाम का मिसमैच, जन्मतिथि गलत होना या अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी आम समस्याओं को लिंक करने से पहले ठीक करना होगा।

नियमों का पालन न करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं: आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। बैंक और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका PAN लिंक नहीं होता है तो आप पर 20% और उससे ज़्यादा की दर से ज़्यादा TDS/TCS कटौती होगी, और आपके फॉर्म 26AS1 में कोई क्रेडिट नहीं दिखेगा। लेकिन सरकार द्वारा किए गए बड़े सरलीकरणों के कारण अब आप किसी भी सरकारी ऑफिस जाए बिना इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल SMS या खास सर्विस लोकेशन पर जाकर पूरी PAN-आधार लिंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

अपने PAN को चालू रखने और 2026 और उसके बाद भी ज़रूरी बैंकिंग और टैक्स सेवाओं का लगातार एक्सेस पाने के लिए, यह ज़रूरी है कि आप इस ज़रूरत को समझें और तुरंत कार्रवाई करें। आइए हम आपको अपने आधार को PAN से ऑनलाइन लिंक करने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया बताते हैं ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप इस डेडलाइन को पूरा करें।

Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें

Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट PAN और Aadhaar को लिंक करने के तीन आसान ऑनलाइन तरीके देता है, जो सभी को इस्तेमाल करने में आसान और सिंपल बनाने के लिए बनाए गए हैं।

आप डिजिटल पोर्टल मैसेजिंग या रियल टाइम वेरिफिकेशन में से किसी भी तरीके को चुनकर बिना किसी कागजी कार्रवाई के घर बैठे ही लिंकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।

सबसे पॉपुलर तरीका इनकम टैक्स पोर्टल के ज़रिए लिंक करना है। ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन किए बिना क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें।

पना PAN 12 डिजिट का आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही डालें जैसा आपके आधार में लिखा है फिर वैलिडेट पर क्लिक करें। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसे वेरिफाई करने के लिए डालें। आपको तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ पांच से दस मिनट लगते हैं।

जो लोग टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके लिए SMS लिंकिंग सबसे तेज़ ऑप्शन है। अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने के बाद “UIDPAN [12-डिजिट आधार] [10-डिजिट पैन]” फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर SMS भेजें। UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F एक उदाहरण है। कुछ ही मिनटों में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि लिंक सफल हो गया है। क्या?

आप Aadhaar-PAN स्टेटस चेक का इस्तेमाल करके रियल टाइम में अपना कनेक्टिंग स्टेटस वेरिफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना आधार और पैन नंबर डालें और तुरंत देखें कि वे लिंक हैं। वैलिडेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी दूसरे पैन से लिंक हैं। यह पक्का करने के लिए कि काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह ज़रूरी है कि आप जुड़ने के 24 से 48 घंटे के अंदर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें।

लिंकिंग विधि प्रक्रिया आवश्यक समय आवश्यकताएं
आयकर पोर्टल पोर्टल पर जाएं ? लिंक आधार पर क्लिक करें ? डिटेल्स डालें ? OTP वेरिफाई करें 5-10 मिनट इंटरनेट, आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल
SMS विधि 567678 या 56161 पर “UIDPAN [आधार] [पैन]” लिखकर SMS भेजें। 2-3 मिनट आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल
स्थिति जांच पोर्टल पर अपना आधार और पैन डालें। मौजूदा स्टेटस देखें। तुरंत इंटरनेट, पैन और आधार नंबर

अब जब आपको तीनों अलग-अलग तरीकों और उनके मुख्य अंतरों के बारे में पता चल गया है। तो आइए हम आपको हर तरीके के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं ताकि आप PAN-Aadhaar लिंक करने का प्रोसेस सफलतापूर्वक और बिना किसी कन्फ्यूजन के पूरा कर सकें।

स्टेप-बाय-स्टेप PAN-आधार लिंक करने की प्रक्रिया

अब जब आपको तीनों अलग-अलग तरीकों और उनके मुख्य अंतरों के बारे में पता चल गया है। तो आइए हम आपको हर तरीके के बारे में स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं ताकि आप PAN-Aadhaar लिंक करने का प्रोसेस सफलतापूर्वक और बिना किसी कन्फ्यूजन के पूरा कर सकें।

Aadhaar को PAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: 2026 के लिए एक पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ज़रूरतें

सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। अपना 10-अंकों का पैन और 12-अंकों का आधार तैयार रखें और पुष्टि करें कि आपका नाम दोनों फ़ॉर्म पर बिल्कुल वैसा ही लिखा है। छोटी मोटी स्पेलिंग की गलतियों से भी लिंकिंग फेल हो जाएगी।

तरीका 1: सबसे पॉपुलर इनकम टैक्स पोर्टल

स्टेप 1: incometax.gov.in पर क्विक लिंक्स के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें। लॉगिन की ज़रूरत नहीं है।

स्टेप 2: अपना नाम, पैन और आधार नंबर बिल्कुल वैसे ही डालें जैसे वे आपके आधार पर लिखे हैं। वैलिडेट चुनें।

स्टेप 3: उस मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें जो आपने आधार के साथ रजिस्टर किया है।

स्टेप 4: अपना रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए “लिंक आधार” पर क्लिक करें। तुरंत कन्फर्मेशन के साथ इस प्रोसेस में पाँच से दस मिनट लगते हैं।

स्टेप 5: लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें और 24 से 48 घंटों के अंदर अपना स्टेटस कन्फर्म करने के लिए अपना पैन और आधार डिटेल्स डालें।

तरीका 2: SMS (सबसे तेज़)

स्टेप 1: वेरिफ़ाई करें कि आपका फ़ोन आधार से लिंक है।

स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड सेलफ़ोन से 567678 या 56161 पर UIDPAN [12-डिजिट आधार] [10-डिजिट पैन] फ़ॉर्मेट में एक SMS भेजें।

स्टेप 3: आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस पर दो से तीन मिनट में कन्फ़र्मेशन मिल जाएगा।

तरीका 3: स्टेटस चेक (रियल टाइम में वेरिफ़िकेशन)

इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं लिंक आधार स्टेटस चुनें। अपना पैन और आधार डालें, और आप तुरंत देख सकते हैं कि आपकी लिंकिंग सफल हुई। वैलिडेशन पेंडिंग है पहले से किसी दूसरे पैन से लिंक है या लिंक नहीं है।

आधार-पैन लिंकिंग में देरी के लिए पेनल्टी और फीस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN-Aadhaar लिंकिंग का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के साथ मिले PAN के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। अगर इस तारीख से पहले लिंकिंग पूरी हो जाती है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि जो लोग पिछली डेडलाइन चूकने के बाद अपने PAN को आधार से लिंक कर रहे हैं। उन्हें अब अपनी लिंकिंग रिक्वेस्ट फाइल करने से पहले सेक्शन 234H5 के तहत 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।

पेमेंट का तरीका: पेनल्टी का पेमेंट इनकम टैक्स पोर्टल के ई-पे टैक्स पर पैन को आधार से लिंक करने में देरी के लिए INR 500 फीस माइनर हेड के तहत करना होगा। कनेक्शन शुरू करने से पहले पक्का करें कि पेमेंट पूरा हो गया है। इसके बिना आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाएगी।

नियम न मानने के नतीजे: अगर आप 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 जनवरी 2026 को इनएक्टिव हो जाएगा। जिससे टैक्स फाइलिंग नहीं हो पाएगी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएंगे और लोन अप्रूवल में दिक्कत आएगी। इसके अलावा, सेक्शन 272B के तहत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करने पर हर ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी।

रीएक्टिवेशन टाइमलाइन: पेनल्टी भरने और कनेक्शन प्रोसेस पूरा करने के बाद 3-5 वर्किंग दिनों में आपका PAN स्टेटस बदल जाएगा, और यह 30 दिनों में पूरी तरह से रीएक्टिवेट हो जाएगा। सरकार ने लेट लिंक करने वालों से पहले ही 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूल लिया है।

आधार और पैन लिंक करने में आम समस्याएं

PAN- Aadhaar लिंक करने में टैक्सपेयर्स को अक्सर दिक्कतें आती हैं, भले ही प्रोसेस आसान हो। इन आम समस्याओं और उन्हें हल करने का तरीका जानने से कई बेकार की कोशिशों के बिना जल्दी समाधान मिल जाता है।

नाम और जन्मतिथि में गड़बड़ी​

सबसे आम समस्या आधार और पैन रिकॉर्ड में नाम लिंग या जन्मतिथि में अंतर है। यह तरीका “Rohit Sharma” बनाम “Rohit S Sharma” जैसे छोटे-मोटे अंतर स्पेलिंग की गलतियों या शुरुआती अक्षरों के न होने पर भी रिजेक्ट कर देता है। अलग-अलग तारीख फॉर्मेट (15-06-1995 बनाम 15-जून-1995) के कारण भी फेलियर होता है।

समाधान: दोनों डॉक्यूमेंट्स की ध्यान से तुलना करें। पैन समस्याओं के लिए NSDL पोर्टल पर आधार OTP रिपेयर तकनीक का इस्तेमाल करें (5-15 वर्किंग दिन; किसी पेपर की ज़रूरत नहीं)। आधार सेवा केंद्र जाएं या myaadhaar.uidai.gov.in के ज़रिए अपनी आधार जानकारी अपडेट करें। दोबारा कोशिश करने से पहले 24 से 48 घंटे इंतज़ार करें।

मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है

अगर आपका फ़ोन आधार से लिंक नहीं है तो आपको कनेक्शन के लिए ज़रूरी OTP नहीं मिलेगा जिससे तुरंत फेल हो जाएगा।

समाधान: myaadhaar.uidai.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो ऑनलाइन अपडेट करें या आधार सेवा केंद्र जाएं (50 रुपये फीस 7-10 दिन प्रोसेसिंग)। पूरे एक दिन तक दोबारा लिंक करने की कोशिश न करें।

टेक्निकल गलतियाँ

कभी-कभी डुप्लीकेट सबमिशन पेमेंट में देरी या सर्वर की समस्याएँ होती हैं।

समाधान: अगर पेमेंट से जुड़ा मामला है तो प्रोसेसिंग के लिए 24 से 48 घंटे इंतज़ार करें। अगर “रिक्वेस्ट पहले ही सबमिट हो चुकी है” ऐसा लिखा आता है तो दोबारा सबमिट करने से पहले अपना स्टेटस वेरिफाई करें। अगर समस्या बनी रहती है, तो SMS लिंकिंग ट्राई करें या ऑफलाइन मदद के लिए आधार सेवा केंद्र जाएँ।

निष्कर्ष:

अब अपने पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। यह एक ज़रूरी कंप्लायंस स्टेप है जो गारंटी देता है कि आपका पैन एक्टिव रहेगा और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कोई रुकावट नहीं आएगी। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन के कारण इस प्रोसेस में देरी करने से ज़्यादा TDS कटौती टैक्स फाइलिंग ब्लॉक होना, इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट होना और बैंकिंग और लेंडिंग सर्विसेज़ में रुकावटें आ सकती हैं।

यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और आसान है। अगर आपकी जानकारी सही है तो इनकम टैक्स पोर्टल SMS या ऑनलाइन स्टेटस चेक के ज़रिए आधार और पैन को लिंक करने का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है। अगर आपने पिछली डेडलाइन मिस कर दी है तो भी अगर आप ज़रूरी फीस देकर लिंकिंग पूरी करते हैं, तो आपका पैन जल्दी से फिर से चालू हो सकता है।

ग्रिप इन्वेस्ट में, हमारा मानना ​​है कि कंप्लायंस बनाए रखना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में पहला कदम है। आधार-पैन लिंकिंग पर तुरंत कार्रवाई करके, आप अपनी टैक्स एफिशिएंसी को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के सुचारू संचालन को बनाए रख सकते हैं और बेवजह की पेनल्टी से बच सकते हैं। भविष्य में अपनी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट यात्रा तक लगातार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी जानकारी दोबारा जांचें। कनेक्शन प्रोसेस जल्दी पूरा करें, और अपना स्टेटस कन्फर्म करें।

ऑनलाइन आधार को पैन से लिंक करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

अब अपने पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। यह एक ज़रूरी कंप्लायंस स्टेप है जो गारंटी देता है कि आपका पैन एक्टिव रहेगा और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कोई रुकावट नहीं आएगी। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन के कारण इस प्रोसेस में देरी करने से ज़्यादा TDS कटौती टैक्स फाइलिंग ब्लॉक होना, इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट होना और बैंकिंग और लेंडिंग सर्विसेज़ में रुकावटें आ सकती हैं।

यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और आसान है। अगर आपकी जानकारी सही है तो इनकम टैक्स पोर्टल SMS या ऑनलाइन स्टेटस चेक के ज़रिए आधार और पैन को लिंक करने का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है। अगर आपने पिछली डेडलाइन मिस कर दी है तो भी अगर आप ज़रूरी फीस देकर लिंकिंग पूरी करते हैं, तो आपका पैन जल्दी से फिर से चालू हो सकता है।

ग्रिप इन्वेस्ट में, हमारा मानना ​​है कि कंप्लायंस बनाए रखना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में पहला कदम है। आधार-पैन लिंकिंग पर तुरंत कार्रवाई करके, आप अपनी टैक्स एफिशिएंसी को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के सुचारू संचालन को बनाए रख सकते हैं और बेवजह की पेनल्टी से बच सकते हैं। भविष्य में अपनी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट यात्रा तक लगातार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी जानकारी दोबारा जांचें। कनेक्शन प्रोसेस जल्दी पूरा करें, और अपना स्टेटस कन्फर्म करें।

1. क्या सभी को अपना आधार और पैन लिंक करना ज़रूरी है?

हाँ 31 दिसंबर, 2025 तक ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए पैन-आधार लिंकिंग ज़रूरी होगी। हालाँकि, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों, NRI और 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के नागरिकों को इससे छूट दी गई है। डेडलाइन मिस करने पर  1000 रुपये का जुर्माना लगता है।

2. अगर आधार और पैन लिंक नहीं किए जाते हैं तो क्या होगा?

1 जनवरी, 2026 से आपका पैन काम करना बंद कर देगा, जिससे टैक्स फाइलिंग नहीं हो पाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, और लोन मिलने में दिक्कत होगी। इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करने पर हर ट्रांज़ैक्शन पर = 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है, और ज़्यादा TDS दरें अपने आप लागू हो जाती हैं। लिंकिंग प्रोसेस पूरा होने और जुर्माना भरने के बाद, इसे फिर से एक्टिवेट होने में सात से तीस दिन लगते हैं।

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